मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना रोजगार हेतु मार्ग दर्शिका
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु ई-रिक्शा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना
दिनांक- 02.12.2025
ज्ञापन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के द्वारा राज्य के सभी बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु ईरिक्शा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। इस रोजगार का मुख्य लक्ष्य राज्य के एक लाख बेरोजगारो के स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना है ताकि बेराजगार स्वरोजगार उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के बेरोजगार रोजगार हेतु 2 लाख रूपये की राशि दो किस्तों के रूप में दी जायेगी, जिसको लौटाना नही पड़ेगा। इस योजना का क्रियावन्यन बिहार लघु उद्यमी योजना द्वारा किया जाएगा। इसकी पूरी व्याख्या एवं प्रक्रिया का निर्धारण बिहार लघु उद्यमी योजना के द्वारा किया जायेगा।
उद्योग विभाग, बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार
अधिसूचना:-
विषय – आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को बैटरी चलित ई-रिक्शा क्रय हेतु 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, बेरोजगारी को कम करने तथा पर्यावरण के अनकुल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना बिहार ई-रिक्शा सहायता योजना 2025-26, से प्रारम्भ की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब, बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र एक लाख व्यक्तियों की बैटरी द्वारा संचालित ई-रिक्शा क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान प्रदान किया जायेगा, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।
योजना का उद्देश्यः-
1. राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।
2. पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु बैटरी चलित वाहनों का बढ़ावा देना।
3. शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ एवं किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
4. युवाओं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गो की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
योजना के अन्तर्गत लाभः-
1. ई – रिक्शा क्रय हेतु सरकारी आर्थिक सहायता ।
2. स्वरोजगार के माध्यम से नियमित आय का साधन ।
3. स्वच्छ एवं हरित परिवहन प्रणाली मे सहभागिता।
4. चयनित लाभार्थियों की सहायता राशि DBT (DIRECT BENEFIT TRANSFER) के माध्यम से बैंक खाते में प्रदान की जायेगी।
पात्रता शर्ते:-
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक गरीब अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक किसी अन्य समान सरकारी ई – रिक्शा योजना का लाभार्थी न हो।
5. आवेदक के पास DBT से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना अनिवार्य है।
6. आवेदक की परिवारिक आय 90 हजार से अधिक नही होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेजः-
आनलाईन आवेदक के समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना-
1. आधार कार्ड
2. बिहार राज्य का निवास प्रमाण-पत्र
3. आय प्रमाण-पत्र
4. जाति प्रमाण-पत्र
5. फोटो
6. बैंक पासबुक
7. सक्रिय मोबाईल नम्बर
आवेदन प्रक्रिया:-
1. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः आनलाईन होगी।
2. इच्छुक एवं पात्र आवेदक 29 दिसम्बर 2025 से उद्योग विभाग बिहार सरकार की अधिकारिक
वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
3. आवेदन पत्र को सही एव पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा।
4. अपूर्ण या गलत आवेदन निरस्त किए जा सकते है।
चयन प्रक्रियाः-
1. पात्र आवेदकों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।
2. चयनित लाभार्थियों को SMS / ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
3. स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तानांतरित की जायेगी।
महत्वपूर्ण तिथि:-
1. ऑनलाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि 30 जनवरी 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 28 फ़रवरी 2026 तक ली जायेगी।
2. इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि का वितरण 10 मार्च 2026 से शुरू किया जाएगा।
अन्य निर्देश:-
1. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
2. योजना से संबंधित किसी प्राकर का निर्णय उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा अंतिम होगा।
3. योजना की विस्तृत जानकारी विभागी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत से जारी की जाती है।